त्यौहारों के माहौल में पुलिस की रहेगी नजर, डीजे बजाया तो होगी 5 साल तक की सजा
ABHISHEK SHARMA
Greater Noida (23/10/19) : डीजे पर प्रतिबंध के बाद पुलिस-प्रशासन ने संयुक्त रूप से एसपी सिटी कार्यालय में डीजे संचालकों के साथ बैठक की। अफसरों ने साफ कहा कि अगर कहीं पर तेज आवाज में डीजे बजता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर केस चलाया जाएगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर पांच साल तक का कारावास हो सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि वीडियो और ऑडियो को पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा। किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होने दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शादी और अन्य समारोह में डीजे संचालकों द्वारा बुकिंग लेने की सूचना मिली थी। ऐसे में डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें चेतावनी दी गई है।
बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में निर्धारित सीमा के ऊपर डीजे न बजाएं। गौतमबुद्ध नगर स्थित आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसीबल की आवाज तक डीजे बजाने की अनुमति है। इससे ऊपर आवाज हुई तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए सोच समझकर ही बुकिंग की जाए। यदि चोरी छिपे किसी ने डीजे बजाया और उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने बताया कि वीडियो और ऑडियो को साक्ष्य मानते हुए उसी के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा और एसीजेएम की अदालत में मुकदमा चलेगा। वहीं, दोष सिद्ध होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। एसपी सिटी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
एसपी सिटी ने शहरवासियों से अपील की है कि वह कार्यक्रमों के दौरान डीजे न बुक करें। बैठक में सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ करीब 25 डीजे संचालक भी मौजूद रहे।