कोरोना का खौफ, गौतमबुद्धनगर में धारा-144 लागू, इन सब चीजों पर होगी पाबन्दी

ABHISHEK SHARMA

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Noida : देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त ने इस खतरनाक वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी है।

धारा-144 लागू किए जाने के बाद एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होगी। इसके साथ ही जिले में 5 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और व्यापारिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि धारा-144 आगामी 5 अप्रैल 2020 तक जिले में लागू रहेगी। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी इत्यादी जगहों पर कोई भी सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रदर्शनी, रैली-जुलूस जैसे कार्यक्रम 5 अप्रैल 2020 तक आयोजित नहीं हो सकेंगे।

जिले में धारा 144 लगाने के पीछे मकसद यह बताया गया है कि, इससे कम से कम लोग एक-दूसरे के संपर्क में आएंगे। चूंकि कोरोना एक महामारी है। यह एक से दूसरे में फैल रही है। ऐसे में यह प्रतिबंधात्मक कदम पुलिस ने उठाया जाना महत्वपूर्ण माना है।

बता दें कि नोएडा में बुधवार को कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया था। हाल में इंडोनेशिया की यात्रा कर लौटे गौतम बुद्ध नगर के एक निवासी को जांच में संक्रमित पाया गया है। जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस पाया गया है, वह एचसीएल कंपनी में काम करता है।

जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुराग भार्गव ने कहा कि जिले में कोविड-19 के कुल पुष्ट मामले अब चार हो गए हैं।

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