दिल्ली में एक साल तक गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बैन , सरकार ने सख्त कार्यवाही करने के दिए निर्देश
Rohit Sharma
नई दिल्ली :– दिल्ली सरकार ने तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में रखा है. ये फैसला अगले एक साल के लिए लागू रहेगा।
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगा, ये बैन उन सभी तंबाकू उत्पाद पर लागू होगा जो पैकेट में या फिर खुले तौर बेचे जाते हैं ।
इसके साथ ही इस बैन को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापेमारी भी करेंगी ।
हालांकि साल 2015 से तंबाकू पर बैन का आदेश हर साल दिल्ली सरकार अगले एक साल के लिए बढ़ाती आ रही है, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के चलते ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाता है।
गौरतलब हो कि 2015 में पहली बार दिल्ली सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे कई तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि तम्बाकू पर दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत ये अधिकार केंद्र का है. ऐसे में हर साल इस तरह से दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना महज एक औपचारिकता भर ही है ।