यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय
GREATER NOIDA REPORTER LOKESH GOSWAMI
1. यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित काष्तकारों को 64.07 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर के संबंध में षासन द्वारा जारी संषोधित षासनादेष संख्या 1628/77-3-16-06/12 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में निम्नवत् व्यवस्था की गई है :-
प्राधिकरण के अवस्थापनात्मक कार्यों यथा सडक/सीवर/विद्युतीकरण /जलापूर्ति तथा इलैक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर से सम्बंधित योजनाओं हेतु आवष्यक भूमि से सम्बंधित तथा किसी अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित ऐसे समेकित ;बवदजपहनवनेद्ध भूखण्ड/भूखण्ड पनरीक्षित अधिरोपित मॉंग के अनुसार अतिरिक्त प्रतिकर राषि के भुगतान हेतु सहमत भी हैं, परन्तु आबंटियों को भू-खण्डों का कब्जा न दे सकने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे समस्त प्रकरणों में यदि उक्त प्रयोजनों से सम्बंधित समेकित ;बवदजपहनवनेद्ध भूखण्ड/भूखण्ड समूह के कृशकों/भू-स्वामियों द्वारा अपनी समस्त रिट याचिकायें वापस ले ली जाती हैं व ऐसे कृशक/भू-स्वामी जिन्होंने कोई याचिका/वाद योजित नहीं किया है, उनके द्वारा भी भविश्य में किसी प्रकार का वाद योजित न किये जाने हेतु षपथ-पत्र दिया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त प्रतिकर/छव स्पजपहंजपवद ।ससवूंदबम राषि का भुगतान किया जा सकेगा।उक्त षासनादेष को अंगीकृत किया गया।
2.प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पतियों की अन्तरण दरों को एक समान किये जाने का निर्णय लिया गया। एकरूपता के दृश्टिगत प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों हेतु निर्धारित अन्तरण दरों (प्रचलित दर का 05 प्रतिषत) को प्राधिकरण की अन्य समस्त परिसम्पतियों यथा बिल्डर्स (सबलीज हेतु), ग्रुप हाउसिंग (सबलेसीज हेतु), एल.एफ.डी. (सबलीज हेतु), एस0डी0जेड0 (सबलीज हेतु) पर भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.प्राधिकरण द्वारा विŸाय वर्श 2016-17 की अवषेश अवधि हेतु विभिन्न परिसम्पतियों के आवंटन की भू-दरों में कोई वृद्धि न किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आवासीय भूखण्डों, बिल्टअप हाउसेस योजना के अन्तर्गत आवंटित भवनों तथा कृशकों को आवंटित 07 प्रतिषत आबादी भूखण्डों की लीज डीड के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।