प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत मिलेगा लाभ
जनपद के पात्र लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिए एक लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) के तहत छूट के आधार पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 35 प्रतिशत की छूट तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मण्डलीय निदेशक एसएस त्रिभुवन ने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में लाभ लेना चाहते है वे विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपना आवेदन पत्र भरकर मेरठ स्थित कार्यालय में डाक या सीधे जमा करा सकते है। आवेदन पत्र कार्यालय से अथवा विभाग की बेबसाईड से डाउन लोड कर सकते है। इसके अलावा लाभार्थी कार्यालय में भी सीधे सम्पर्क कर सकते है।