नोएडा मे मीट व्यापारियो के नए लाइसेंस के विरोध मे हिंदू संगठन
योगी सरकार उत्तर प्रदेश जब मे आई थी तो एक दम आते ही अवैध बूचड़खाने बंद करने के आदेश दिये थे और इसआदेश का पालन भी किया गया , और यूपी की जनता को भी एक नई आशा जागी , कि अब उत्तर प्रदेश से बूचड़खानों की गंदगी साफ़ हो जायेगी , और जहाँ एक तरफ योगी सरकार अवैध बूचड़खानों व मीट शाप पर ताला लगवा रही है, वहीं दूसरी तरफ गौतमबुद्ध नगर जिले में धार्मिक स्थल के मुख्य गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान खोलने की छूट दे दी गयी है। सोमवार को मीट शाप के लिए 26 नए लाइसेंस जारी किए गए। सभी लाइसेंस अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ¨हदू संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है।
निर्देशों में साफ तौर पर लिखा गया है कि धार्मिक स्थल के मुख्य गेट से 100 मीटर व अन्य चौहद्दी से 50 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान चलाई जा सकती है। हालांकि, यह नियम नया नहीं है, लेकिन इस तरह की इजाजत दिए जाने से योगी सरकार की मुहिम को करारा झटका लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगो ने कहा कि धार्मिक स्थल व स्कूलों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान चलाई जानी चाहिए। धार्मिक स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान चलाने की इजाजत देना गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा व विरोध करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी कई बार खुले में व रिहायशी इलाकों के आसपास पशुओं की वधशाला होने व मीट की दुकान चलाने पर रोक का फरमान जारी कर चुका है। इसके बावजूद इस तरह का लाइसेंस जारी करना ¨हदू भावनाओं व योगी सरकार की मंशा के साथ खिलवाड़ है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री व डीएम से की जाएगी। अगर 100 मीटर की दूरी पर दुकान खुली तो हम लोग उसे चलने नहीं देंगे।
-सरकार के नए शासनादेश के बाद पुराने नियमों के आधार पर ही मीट विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान चलाए जाने की इजाजत है।
STORY .PHOTO – JITENDER PAL- TEN NEWS