कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल के प्रतिनिधि धार्मिक त्योहारों के कार्यक्रमों में राजनैतिक गतिविधियाॅ नहीं करेगा

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जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्टेªट ए0 वी0 राजामौली ने समस्त जनपद वासियों का आहवान करते हुये कहा है कि हौली के त्यौहार के मद्देनजर पूरे जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से विषेष प्रबन्ध जिला प्रषासन की ओर से किये गये है उन्होंने कहा कि जनपद में स्नातक /षिक्षक चुनाव एवं लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 की प्रक्रिया संचालित है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी आदर्ष आचार संहिता पूरे जनपद में लागू है इसके साथ ही बोर्ड की परीक्षा संचालित होने के कारण पूरे जनपद में धारा-144 पूर्णतः लागू है। अतः कोई भी इसका उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री राजामौली ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गयी आदर्ष आचार संहिता की जानकारी देते हुये कहा है कि कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल के प्रतिनिधि धार्मिक त्योहारों के कार्यक्रमों में राजनैतिक गतिविधियाॅ नहीं करेगा और जो इसका उल्लघंन करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुये उसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को तुरन्त भेजी जायेगी।
जिला मजिस्टेªट ने सभी का आहवान करते हुये कहा है कि जनपद में धारा-144 पूर्णतः लागू है अतः यदि कोई भी व्यक्ति होली मिलन आदि का कार्यक्रम अपने क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्टेªट की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगे और सक्षम अधिकारी के द्वारा जिन षर्तो की अनुमति प्रदान की जायेगी यदि उसका उल्लघंन किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जिला प्रषासन द्वारा सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों मे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियाॅ पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध तुरन्त आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन में निर्धानित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्टेªट ने यह भी आहवान किया है व्यक्तिगत होली मिलन के कार्यक्रमों में भी आयोग निर्देषानुसार राजनैतिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। अतः सभी होली के त्यौेहार आपसी मिलन एवं भाई चारे के साथ सौम्यता के साथ मनाये जिससें पूरे समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना कायम हो।
जिला मजिस्टेªट ने यह भी कहा है कि जनपद में धारा-144 लागू होने के कारण होली के त्यौहार पर अधिक संख्या में एक साथ सड़को पर चलना तथा वाहनांे पर बडे़ समूह बनाकर चलना आदर्ष आचार संहिता को पूर्णत लागू कराने के लिये सख्त मना है और इसका उल्लघंन करते हुये जो व्यक्ति पाया जायेगा तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देषित कर दिया गया है उनके द्वारा इस दिषा में आदर्ष आचार संहिता एवं धारा-144 के उल्लघंन होने पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुये तत्काल प्रभाव से कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

जिला सूचना अधिकारी
गौतमबुद्धनग

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