58 वर्षीय व्यक्ति ने बच्चे के साथ की थी गलत हरकत, पाॅक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद

Ten News Network

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मुंबई की विशेष पोक्सो कोर्ट ने 58 साल के एक अधेड़ व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी है बता दें कि इस शख्स पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे को निर्वस्त्र करके उसके गुप्त अंग छुए और उसके शरीर पर हस्थमैथून किया था। पीड़ित बच्चे इस शख्स को “मुर्गी वाले चाचा” नाम से पुकारता था।

घटना 4 अप्रैल 2018 की है जिस पर अब फैसला आया है,

4 अप्रैल दो हजार अट्ठारह को पीड़ित बच्चा बाहर खेलने गया था लेकिन जब वह घर के अंदर वापस आया तो बहुत ही डरा और घबराया हुआ दिखा ऐसा देखने पर जब बच्चे की मां ने उससे उदास होने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोला और घर की पहली मंजिल पर भाग गया बच्चे की यह स्थिति देख परेशान मां जब बच्चे के पीछे गई तो उसने देखा कि पीड़ित बच्चा अपनी पेंट उतार कर सिर झुकाए बैठा हुआ था मां ने दोबारा से उससे कहा कि क्या समस्या है बेझिझक होकर बताओ मैं कुछ नहीं कहूंगी।

बच्चे ने यह सुनकर रोते-रोते मां को पूरी कहानी बताई उसने बताया कि जब वह बाहर खेल रहा था तो पड़ोस में रहने वाले मुर्गी वाले चाचा ने उसे 2 रुपए दिए और अपने घर ले गए वहां उसने बच्चे को एक तख्ते पर लिटाया और उसके साथ गलत हरकत की।

जब यह बात बच्चे की मां ने सुनी तो बच्चे की मां आग बबूला हो गई और तुरंत आरोपी के घर पहुंची जहां पर आरोपी मुर्गी वाले चाचा ने बच्चे की मां से माफी मांगी और कहा कि मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था जिसके कारण मैंने ऐसी हरकत कि मैं इस घटना पर माफी मांगता हूं।

लेकिन पीड़ित बच्चे की मां ने इस घटना का विरोध करते हुए मुंबई के वाडला टीटी स्टेशन पर मामला दर्ज करवाया।

आरोपी मुर्गी वाले चाचा जिस का असली नाम मोहम्मद खातिर शाह बताया गया है उस पर जब केस चला तो उसने कोर्ट में कहा कि मैं इस घटना पर शर्मिंदा हूं मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था और मैं माफी मांगता हूं।

जिसकी प्रतिक्रिया में पोक्सो कोर्ट के जज एम ए बरौलिया भोले की, ” अभियोजन की ओर से पेश सभी सबूतों और गवाहों से बिना किसी शक साबित होता है कि आरोपी ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत एक दंडनीय अपराध किया है।

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