GREATER NOIDA AUTHORITY BOARD APPROVED BUDGET 2016 – 17

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GREATER NOIDA LOKESH GOSWAMI  

प्राधिकरण की 104 वीं बोर्ड बैठक का ऐजेण्डा
 
दिनांक 14.03.2016 को नवीन ओखला औद्यौगिक विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में  ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। लिये गये
मुख्य निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार हैः-
1. प्राधिकरण का वर्श 2016-17 का बजट वर्श 2016-17 के लिए रू0 7074.87 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया जिसमें पूॅंजीगत प्राप्तियाॅं रू0 8.2 करोड़, ऋण आदि से रू0 302 करोड़, आंवटियों से रू0 6156.10 करोड़ तथा अन्य राजस्व प्राप्तियाॅं रू0 608.57 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके सापेक्ष भूमि अधिग्रहण की मद में रू0 3700 करोड़,  विकास व निर्माण कार्यों की मद में रू0 1295.50 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है।  विषेश परियोजनाओं में चिकित्सा विष्वविद्यालय के लिए रू0 5.00 करोड़, नाईट सफारी के लिए 25.00 करोड़, हैलीपोर्ट के लिए रू0 10.00 करोड़, कन्वेंषन सेन्टर के लिए रू0 50.00 करोड़, गौतमबुद्ध विष्वविद्यालय के लिए रू0 50.00 करोड़,
ईकोपार्क के लिए रू0 25.00 करोड़, तथा ग्राम्य विकास के लिऐ रू0 210.00 करोड़ का व्यय प्रास्तावित किया गया है।
2. भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में षासनादेष संख्या 314/77-3-163 एम/15, दिनांक 23 फरवरी 2016 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।  प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि की सहज उपलब्धता के दृश्टिगत कृशकों की भूमि सीधे क्रय करने हेतु रू0 3500.00 प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई।  इस दर में भू-स्वामियों को देय सभी लाभ सम्मिलित होंगे और क्रय की जाने वाली भूमि के सापेक्ष प्रतिफल के अतरिक्त अन्य लाभ देय नहीं होंगे।
3. किसानों के हित में प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि समता और समानता के आधार पर उन पात्र कृशकों को भी जिनको प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से 64.7 प्रतिषत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर/अतिरिक्तता का भुगतान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित अर्हता और नीति के अनुसार 10 प्रतिषत की सीमा में अधिकतम 2500 वर्गमीटर तक के विकसित भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।
4. प्राधिकरण द्वारा आगामी छः माह तक (30 सितम्बर 2016 तक) अपने सम्पत्तियों की आवंटन दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
 
5. प्राधिकरण की तरलता की स्थिति में सुधार के लिये यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा यदि अपनी सम्पूर्ण अवषेश धनराषि का एक मुष्त भुगतान किया जाता है तो उन्हें 05 प्रतिषत की छूट अनुमन्य की जायेगी।
6. विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों की अतिदेय धनराषि की गणना की पद्धति को परिवर्तित करके इसको बैंकों की भाॅंति क्ंपसल त्मकनबपदह ठंसंदबम डमजीवक के अनुरूप करने की सैद्धान्तिक सहमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई।  षीध्र ही उक्त व्यवस्था के अनुसार आवंटियों की अतिदेय धनराषि की गणना करके इसे व्द स्पदम किया जाना प्रस्तावित है।
7. इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्श 2016-17 से प्रदेष के कोशागारों की भाॅंति ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के
भुगतान म्.चंलउमदज के माध्यम से किया जायेगा। 8. औद्यौगिक इकाईयों को किराये पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियमों में संषोधन करते हुए उन्हें राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया कि 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्यौगिक भूखण्डों की इकाईयाॅं यदि निर्मित क्षेत्र का आंषिक भाग किसी अन्य इकाई को किराये पर देना चाहती हैं तो जितना भाग किराये पर दिया जा रहा है उसी समानुपात में भूखण्ड का ओपन एरिया को जोड़ते हुए रू0 100.00 प्रति मीटर की दर से 10 वर्शों के लिए षुल्क लिया जायेगा।  अभी तक निर्मित क्षेत्र किराये पर देने के लिए उन्हें अपने आवंटित भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र के आधार पर षुल्क देने की बाध्यता होती थी।  इससे बड़ी इकाईयों को अपने भूखण्ड में छोटी इकाईयों को किराये पर स्पेष उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
9. प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ऐसे भूखण्डों जिनका चसवजजमक कमअमसवचउमदज किया जा रहा है उन्हें सोसाइटी के अन्दर नियोजित व्यक्तिगत आवासीय भूखण्डों पर नई भवन नियमावली के अनुसार थ्।त्ए ळतवनदक ब्वअमतंहमए ैमज इंबा अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया है। 10. प्राधिकरण द्वारा किसानों को आबादी विस्तार के लिए दिये गये भूखण्डों के उप-विभाजन और आमेलन की एक नीति निर्धारित कर दी गई है जिसके अनुसार कृशक द्वारा अपने बालिग वारिसान की संख्या के समतुल्य उन्हें आवंटित भूखण्ड के उप-विभाजन का अनुरोध कर सकते हैं बषर्ते की उप-विभाजित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर से कम न हो और एक भूखण्ड को चार से अधिक भाग में विभाजित न किया जाये।  यह भी स्पश्ट किया गया है कि आबादी भूखण्ड में ग्रुप हाउसिंग की गतिविधियाॅं अनुमन्य नहीं होंगी और भवन की अधिकतम ऊॅंचाई भवन नियमावली के आबादी प्राविधानों के अनुरूप होगी।
11. ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर ली गई है जिसका प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।  जनसामान्य और स्टेक होल्डर्स से आपत्तियाॅं और सुझाव आमन्त्रित करने के बाद पर्यावरण प्रबन्धन योजना को अन्तिम रूप दे कर ग्रेटर नौएडा महायोजना 2021 में षामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
12. ग्रेटर नौएडा के नाॅलेज पार्क-2 में 31 एकड़ भूमि में कन्वेंषन सेन्टर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जिसमें आॅडिटोरियम, सेमिनार हाॅल, आर्ट गैलरी, गेस्ट रूम, लाईब्रेरी, कारपोरेट आॅफिस तथा षाॅपिंग सेन्टर का निर्माण सम्मिलित है।  प्रथम चरण में मल्टी लेबल कार पार्किंग तथा षाॅपिंग सेन्टर के निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गई है।  षीध्र ही इसकी योजना विज्ञापित की जायेगी।
13. प्राधिकरण द्वारा अपनी आउट डोर विज्ञापन पाॅलिसी का प्रजेन्टेषन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया  जिसका प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।
14. नौएडा-ग्रेटर नौएडा मैट्रो परियोजना को डिपो तथा अन्य सपोर्टिग एक्टीविटीज के लिए 50 एकड़ के अतिरिक्त 14.09 एकड़ भूमि हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया और इस भूमि के मूल्यांकन के आधार पर ग्रेटर नौएडा की समतुल्य ईक्विटी के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
15. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु एक्सप्रेषन आॅफ इन्टरेस्ट आमन्त्रित करके बी.ओ.टी. के आधार पर फुट ओवर ब्रिज निर्मित कराने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इसकी विस्तृत नियम व षर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।
16. हाई टेन्षन लाइन के नीचे पड़ रही भूमि क्षेत्र के समुचित उपयोग हेतु सोलर पाॅवर उत्पादन के लिए लाइसेंस/लीज पर आवंटित करने के लिऐ भूमि की अनुज्ञा षुल्क की दरों का
निर्धारण  प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया गया जिसके अनुसार अनुज्ञा षुल्क का बेस प्राइस रू0 36.42 प्रति वर्गमीटर, प्रति वर्श निर्धारित करते हुए बिड के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया
17. हरित मनोरंजन क्षेत्र में तथा विभिन्न सेक्टरों में फैसिलिटी के भूखण्डों में कम्यूनिटी सेन्टर/बारात घर/बैंकट हाॅल की स्थापना करने के लिए योजना विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया।  यह योजना रू0 13500.00 प्रति वर्गमीटर की आरक्षित दर पर बिड के माध्यम से लाई जायेगी।  इसकी नियम व षर्तें तैयार करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।
18. डिफाल्टर आवंटियों को रिषेड्यूलमेंट का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें 31.3.2016 तक का समय दिया गया है।  इस अवधि में डिफाल्टर आवंटी अपने अतिदेय का 25 प्रतिषत एक मुष्त जमा करा कर षेश अतिदेय की धनराषि का पुनर्निर्धारण आगामी किष्तों में करा सकते हैं।
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