12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को पूर्ण रूप से सफल बनाने की तैयारी करें अधिकारीगणःजिलाधिकारी।
Saurabh Shrivastava Tennews
जिलाधिकारी एनपी सिंह ने जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों का आहवान किया कि आगामी 12 नवम्बर 2016 को पूरे देश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद वासियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें और उनके वाद एवं प्रकरणों का निस्तारण इस अवसर पर हो सकें इसके लिये सभी अधिकारी अपने अपने स्तर पर ऐसे वादों को अभी से चिन्हित करने की कार्ययोजना बनाकर तैयार कर ले, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सम्भव हो सकें।
श्री सिंह कलेक्टेªट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुये जनपद स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाने का आहवान कर रहे थें।
उन्होनें कहा कि इस आयोजन के सम्बन्ध में ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला मुख्यालय पर अधिक से अधिक व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आम नागरिक गण जिनके वादों एवं सर्विस आदि प्रकरणों का निस्तारण आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में हो सकता है उन्हें इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकें और उनके द्वारा इस आयोजन का भरपूर लाभ उठाकर अपने वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकें।
श्री सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के माध्यम से इस सम्बन्ध में प्रचार करने के उद्देश्य से ब्लाक, तहसील एवं सम्बन्धित कार्यालय में बोर्ड या बैनर लगायें जाये ताकि सम्बन्धित वादी अपने वाद के निस्तारण कराने की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकें। गाॅव में डुग्गी के माध्यम से इसका प्रचार करा दिया जाये वही दूसरी ओर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूल अध्यापकों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एएनएम एवं आशा के द्वारा और उसी प्रकार कार्यक्रम विभाग आॅगनवाडी कार्यकत्रियों के द्वारा गाॅव में व्यापक प्रचार कराया जाये ताकि जनपद की रा0 लोक अदालत में वादों के निस्तारण में एक कीर्तिमान स्थापित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों की प्रकृति के बारें में विस्तार से बताया कि आयोजित लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ताफोरम, कर वसूली, सेवा निवृत्ति परिलाभ, पंजीयन एवं स्टाम्प, केबल नेटवर्क, मेढबंदी व दाखिल खारिज, पर्यावरण व प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन व भुगतान, राशन कार्ड, बीपीएल जाति एवं आय प्रमाण पत्र, सेवा एवं श्रम विवाद, आयकर, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजनकर, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यकर, बाट-माप, चलचित्र अधिनियम, वन अधिनियम, नगरपालिका, विकास प्राधिकरणों द्वारा किये गये चालान, लघु शमनीय, दीवानी, अधिकरण, मनरेगा, जल एवं विद्युत आपूर्ति, कन्टोनमेंट एवं बोर्ड, 138 एनआई एक्ट, मोटरयान दुर्घटना, वैवाहिक एवं परिवार, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, दैवीय आपदा, खनन अधिनियम, चकबंदी तथा प्रि-लिटीगेशन के मामलें आदि वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। उन्होनंे सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा आयोजित रा0 लोक अदालत में जिन वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है उसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये ताकि इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को अवगत कराया जा सकें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार, नगर मजिस्टेªट गे्रटर नोएडा अंजनी कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अमित कुमार ंिसह, जेवर विवेक कुमार श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक मुनेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवेश कुमार यादव, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अधिकारी गण नगरपालिका परिषद तथा अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे।-राकेश चैहान जिला सूचनाधिकारी।
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