दिल्ली :– देश की राजधानी दिल्ली में एक सितंबर से ही संशोधित व्हीकल एक्ट-2019 लागू हो चुका है और नियमों के उल्लंघन के चलते हजारों लोगों के चालान हो चुके हैं। वहीं, माना जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में दिल्ली यातायात पुलिस और भी सख्ती दिखाएगी।
दरअसल, यातायात पुलिस को इंतजार है दिल्ली में सरकार की तरफ से मोटर वाहन अधिनियम में हुए बदलाव की अधिसूचना का। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि किस यातायात नियम का उल्लंघन करने पर किस स्तर का यातायात पुलिसकर्मी व अधिकारी चालान करने के लिए अधिकृत होंगे।
अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली यातायात पुलिस अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के साथ चालान करने वाली मशीनों और मोबाइल में भी जुर्माने की धनराशि को सही करेंगे। इसके बाद मोबाइल और मशीनों के जरिये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान होंगे।
यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से सिर्फ 626 पुलिसकर्मी ही चालान कर रहे हैं। इसकी वजह है कि अभी यातायात पुलिस द्वारा कोर्ट चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वे यातायात पुलिसकर्मी ही चालान कर रहे हैं, जो बॉडी वॉर्न कैमरा (वर्दी में लगा हुआ) लगाकर रखते हैं। इस कारण अभी चालान की संख्या कम है।
एक से आठ सितंबर तक 10 हज़ार से ज्यादा चालान किए हैं। यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि अधिसूचना के बाद मोबाइल व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। अधिसूचना के बाद अधिकारी के अधिकृत होने के बाद बॉडी वॉर्न कैमरा लगाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी।