गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 14 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144
Pravendra Kumar Singh
नोएडा :— देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है | उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है , आज स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 3374 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं |
वही उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 227 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं | कोराना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र ही नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 की अवधि को बढ़ा दिया है. अब धारा 144 को 14 अप्रैल तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है |
इससे पहले सुबह एडिशनल पुलिस कमिश्नर आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश जारी किया था | हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि सुबह 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधन कर इसे 14 अप्रैल तक कर दिया गया है |
बताया जाता है कि यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी किया गया है |
आपको बता दे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पहले 5 अप्रैल तक के लिए ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी | एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर जनपद गौतमबुद्धनगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी | अब धारा 144 को 14 अप्रैल तक बढ़ाया गया है |
द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 14 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है |
उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी |
