तालाब को प्राधिकरण के कब्जे से मुक्त करने की मांग

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ग्राम ऐच्छर की तालाब की भूमि खेत नम्बर 274 रकबा 3230 है, को यूपीएसआईडीसी ने 1989 में रिस्पन्ज कर लिया था। उसके बाद यूपीएसआईडीसी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया, फिर प्राधिकरण ने जमीन को समतल कर दिया। ग्राम प्रधान शेखर भाटी ने इसकी प्रार्थना पत्र 16 मई 2013 को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को दिया और मांग किया की तालाब की जमीन को पुनः तालाब को यथा स्थिति बनाया जाय। डीएम ने ग्राम प्रधान के प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं की तो उसके बाद याचिकाकर्ता मनोज कुमार ने 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डाली जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को 14 नवम्बर 2013 को निर्देशित किया कि यदि तालाब पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाय ताकि तालाब का सार्वजनिक उपयोग किया जा सके। जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि तालाब को याथावत रखते हुए ग्रामवासियों को सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न न की जाय। जिलाधिकारी ने प्राधिकरण के मुख्यकार्यपालक अधिकारी को सूचना देते हुए एसडीएम सदर को निर्देशित किया है कि तालाब को यथा स्थिति बनाये रखा जाय उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाय। वर्तमान में उक्त जमीन पर प्राधिकरण का कब्जा है।

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