नई दिल्ली :– दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।आपको बता दें कि इस मामले में आज दिल्ली के एलजी ने नोटिफिकेशन जारी किया।
किसी भी अपराधी या कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है उस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एनएसए की कार्यवाही कर सकते है , यह अधिकार सिर्फ 18 अक्टूबर तक ही दिया है।
खासबात यह है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय में आदेश आया है, जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा।