सीएम केजरीवाल का बयान – लंबे समय तक नहीं रख सकते लॉकडाउन , कल से खुलेंगी दिल्ली

Rohit Sharma

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नई दिल्ली :– कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण आज खत्म होने के बाद कल से दिल्ली में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है, पूरी दिल्ली रेड जोन में है, इसमें केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी हैं वे सभी छूट हम दिल्ली में देने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं उसमें 100 फीसदी अटेंडेंस होगी, कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे पर ये सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे।

ऐसे सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी स्तर तक 100 फीसदी स्टाफ आएगा, इससे नीचे के स्तर पर 33 फीसदी स्टाफ आएगा।

केजरीवाल ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3500 करोड़ रुपये से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में कैसे काम करेगी सरकार

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को देश में लॉकडाउन का फैसला करना बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हमने लॉकडाउन लागू नहीं की होती तो देश में स्थिति और भयावह हो सकती थी। उस समय देश भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमें सामाजिक भेद का कोई अंदाजा नहीं था, न ही लोग या अस्पताल तैयार थे। हमारे पास कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट या परीक्षण किट नहीं थे।

कल से कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये होंगे लागू
प्राइवेट गाड़ियां अधितकतम दो यात्रियों के साथ
दो पहिया गाडी पर केवल एक यात्री
प्राइवेट और सरकारी ऑफिस (अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ)
घरेलू सहायक (7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक)
आईटी-आईटी इनेबल सर्विस, कॉल सेंटर्स (अधिकतम 33 फीसदी कर्मियों के साथ)
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फैसिलिटी
सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग
औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ
निर्माण कार्य, यदि कर्मी वहीं रहते हों तब
आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें
ई-कामर्स केवल जरूरी सामानों के लिए
कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग
बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट
स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस
शराब की दुकानें

किसे अनुमति नहीं
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी-कैब
मेट्रो और बस सर्विस
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, बार
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
नाई की दुकान, स्पा, सैलून
पूजा, इबादत के स्थल
सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम
सभी गैर जरूरी एक्टिविटी (7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक)

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