Elections to assembly elections in Gautam Budh Nagar will be held as per new 11 rules

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NOIDA ROHIT SHARMA

चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग दुआरा जारी किये गए नियमों को जिला प्रशासन ने किया लागू । प्रत्यशियों को इन नियमो के तहत करना होगा चुनाव प्रचार ।

1 पीक अवार में नही निकाला जाएगा रोड शो

2 स्कूल , अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर , ब्लड बैंक से दूर रखना होगा रोड शो

3 छुट्टी वाले दिन प्रत्यशी निकाल पाएंगे रोड शो

4 रोड शो में ऊँट , घोड़े आदि शामिल नही होंगे

5 रोड शो में हतियारो,पटको और लाउडस्पीकर पर भी लगी रोक

6 रोड शो में बच्चो के शामिल करने पर भी रोक

7 रोड में अगर 10 से ज्यादा वाहन शामिल हुए तो 10 अलग जो वाहन होंगे उनकी दुरी 200 मीटर होगी ।
8 रोड शो में प्रतियाशियो का 6×4 का एक बैनर और 3×2 झंडा प्रयोग होगा ।
9 शादी समारोह में शामिल होकर अगर प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तो शादी समारोह कार्यक्रम में आने वाला ख़र्चा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जोड़ा जाएगा ।
10 रागनी का आयोजन प्रत्यशी को पड़ेगा महँगा , चुनाव आयोग ने रागनी का ख़र्चा 35 हज़ार और कार्यक्रम में चाय ,पूरी सब्जी, स्टेज सहित सभी ख़र्चे जोड़ कर लाखो रूपये जोड़ा जाएगा ।
11 प्रत्यशी ने मल्टीप्लेक्श में विज्ञापन किया तो 20 सेकिंड के विज्ञापन का 40 हज़ार जोड़ा जाएगा ।
12 लग्ज़री गाड़ियों , फॉर्च्यूनर , इनोवा, पजेरो ,एंडेवर , का ख़र्चा 2800 से 3200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा

 

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