Elections to assembly elections in Gautam Budh Nagar will be held as per new 11 rules
NOIDA ROHIT SHARMA
चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग दुआरा जारी किये गए नियमों को जिला प्रशासन ने किया लागू । प्रत्यशियों को इन नियमो के तहत करना होगा चुनाव प्रचार ।
1 पीक अवार में नही निकाला जाएगा रोड शो
2 स्कूल , अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर , ब्लड बैंक से दूर रखना होगा रोड शो
3 छुट्टी वाले दिन प्रत्यशी निकाल पाएंगे रोड शो
4 रोड शो में ऊँट , घोड़े आदि शामिल नही होंगे
5 रोड शो में हतियारो,पटको और लाउडस्पीकर पर भी लगी रोक
6 रोड शो में बच्चो के शामिल करने पर भी रोक
7 रोड में अगर 10 से ज्यादा वाहन शामिल हुए तो 10 अलग जो वाहन होंगे उनकी दुरी 200 मीटर होगी ।
8 रोड शो में प्रतियाशियो का 6×4 का एक बैनर और 3×2 झंडा प्रयोग होगा ।
9 शादी समारोह में शामिल होकर अगर प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तो शादी समारोह कार्यक्रम में आने वाला ख़र्चा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जोड़ा जाएगा ।
10 रागनी का आयोजन प्रत्यशी को पड़ेगा महँगा , चुनाव आयोग ने रागनी का ख़र्चा 35 हज़ार और कार्यक्रम में चाय ,पूरी सब्जी, स्टेज सहित सभी ख़र्चे जोड़ कर लाखो रूपये जोड़ा जाएगा ।
11 प्रत्यशी ने मल्टीप्लेक्श में विज्ञापन किया तो 20 सेकिंड के विज्ञापन का 40 हज़ार जोड़ा जाएगा ।
12 लग्ज़री गाड़ियों , फॉर्च्यूनर , इनोवा, पजेरो ,एंडेवर , का ख़र्चा 2800 से 3200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा