किसानो के बच्चों को स्कूलों में 20 प्रतिशत कोटा 25 प्रतिशत फ़ीस में मिलेगी छूट

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GREATER NOIDA LOKESH GOSWAMI   

 
ग्रेेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में संस्थागत योजना अंतर्गत आवंटित स्कूलों में कृषक जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी है, के बच्चों को दाखिले में 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने एवं फीस में 25 प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जो  आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनमें से दो छात्रों को  जिलाधिकारी की संस्तुति पर फीस में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।  इससे स्थानीय कृषकों केे बच्चों एवं गरीब बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा ।
 
नौएडा/ग्रेटर नौएडा एवं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय शिक्षित युवकों की उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाये जाने हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
 
ऐसी औद्यौगिक इकाइयों, जिनकी लीजडीड निष्पादित नहीं कराई गई है, को निर्धारित विलम्बशुल्क के साथ दिनांक 31.07.2016 तक का समय लीजडीड निष्पादन हेतु तथा अक्रियाशील इकाइयों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक  31.12.2016 तक निर्धारित विलम्बशुल्क के साथ क्रियाशील कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।
 
आवासीय भूखण्डों व निर्मित भवनों पर Collateral Mortgage Permission जारी किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे आम आवंटी अपनी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त भवनों/मकानों के विरूद्ध बैंकों से Collateral Mortgage Permission प्राप्त कर सकेंगे।
 
ऽ बैठक में बिल्डर्स परियोजना के अन्तर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त यूनिट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने के सम्बन्ध में फ्लैट बायर्स के हितों को दृष्टिगत रखते हुऐ निर्णय लिया गया है कि जितनी धनराशि बिल्डर/डेवलपर द्वारा जमा की जा चुकी है, उसी अनुपात में कम्पलीशन प्राप्त फ्लैट की सब-लीजडीड निष्पादित कराई जायेगी ।
 
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रयोगार्थ आवंटित भूखण्डों में आवंटियों द्वारा आवंटन/पट्टा प्रलेख के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वित न करने पर उन्हे विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं जैसे-मेगा इन्वेस्टमेन्ट की छूट, स्टाम्प डयूटी की छूट को निरस्त किये जाने निर्णय लिया गया ।
 
बिल्डर्स के ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भूखण्डों पर  निर्माणाधीन भवनो का  निरीक्षण लिप्थ  लेवल एवं प्रथम तल की छत पर अनिवार्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।
 
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के नाॅलेज पार्क-2 में स्थित सिटी सैन्टर को Self-Sustaining Financial Model पर विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
 
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