यमुना एक्सप्रेसवे पर महंगा,हुआ टोल

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GREATER NOIDA LOKESH GOSWAMI 

1.प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की ई.एम.सी. योजना के विकास हेतु सैक्टर-24 में यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स काॅरपोरेषन लिमिटेड को लगभग 100 एकड भूमि आवंटित की गयी है। भारत सरकार की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मैनयुफैक्चरिंग यूनिट ईकाईयों के साथ साथ कतिपय कल्याणकारी सेवाओं/सुविधाओं का विकास करना भी सम्मिलित है। प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की ई.एम.सी. योजना के अनुसार जिन कल्याणकारी सेवाओं/सुविधाओं का विकास ईएम.सी. के भूखण्डों पर अपेक्षित है, उन्हें ई.एम.सी. के लिये आवंटित भूखण्डों तथा भविश्य में आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।उत्तर   प्रदेष षासन द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने के उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाले भूखण्डों में यह सुविधाऐं अनुमन्य होंगी।
2.कंषैसनायर मै0 जेपी इंफ्राटेक लि0 से 64.7 प्रतिषत के प्रतिकर भुगतान के सम्बंध में बोर्ड द्वारा निर्देषित किया गया कि इस प्रकरण को षासन को पुनः पे्रशित किया जाये तथा षासन से प्रकरण के षीध्र निस्तारण का अनुरोध किया जाये।  
3.प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मेें ग्राम -धनौरी के 7 प्रतिषत आबादी के 672 भूखण्डों का नियोजन धनौरी के पास तथा ग्राम निलौनी षाहपुर के अधिक से अधिक कृशकों के भूखण्ड ग्राम के निकट तथा ग्राम निलौनी शाहपुर के 501 वर्गमी0 से 2500 वर्गमी0 के 90 भूखण्ड निकटतम ग्राम रौनीजा में नियोजित करने का निर्णय लिया गया।  इसके अतिरिक्त ग्राम रौनीजा की भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष पात्र कृशकों को 7 प्रतिषत आबादी के 85 भूखण्डों का नियोजन ग्राम रौनीजा में ही किये जाने का निर्णय लिया गया। आबादी भूखण्डों में निम्न विषेशतायें दी जा रही हैं:- 
1) सडकों की न्यूनतम चैडाई 12 मीटर रखी गई है। 
2) प्राधिकरण के अन्य सैक्टरों की भांति इन सैक्टरों में पार्कों, सुविधाओं, वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रावधान किया गया है। 
3)भुूखण्ड आवंटन के पूर्व यह सुनिष्चित किया जायेगा कि किसी पात्र कृशक द्वारा अतिक्रमण तो नही किया गया है। 
4) परियोजना एवं भू-विभाग की संयुक्त रूप से की गई फिजिबिल्टी के अनुसार जिस भूमि के काष्तकारों द्वारा प्रतिकर नहीं उठाया गया है, उन सभी प्रकरणों पर आवंटन से पूर्व भू-विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा जिन कतिपय भूमि पर बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण है, किन्तु भूमि अधिग्रहण एवं कब्जा प्राप्त है उन सभी प्रकरणों पर कार्यवाही परियोजना विभाग द्वारा पृथक से की जायेगी। 
5) तलपट मानचित्र में पडने वाली जिस भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है उन खसरों पर निर्माण /आवंटन की कार्यवाही कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही की जायेगी। 
6) जिन खसरों पर मा0 न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है या मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेष भी प्रभावी है उन खसरों पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन विभाग हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर कोई निर्माण कार्य /आवंटन नहीं किया जायेगा।   मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 
4.बडी कम्पनियों की मांग को देखते हुये सैक्टर-22ई (संस्थागत) का पुनरीक्षित तलपट मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा साथ ही बडी कम्पनियाॅं लगने के कारण भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुये 45 के स्थान पर 100 मी0 रोड से जोडने का निर्णय लिया गया। तथा साथ ही पार्किंग/परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।
 
5.यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की द्वितीय चरण की महायोजन के अन्तर्गत प्रस्तावित नगरीय केन्दे्रा टप्पल-बाजना व राया अर्बन सेन्टर में यमुना एक्सपे्रसवे पर एंट्री एक्सिट/इंटरचेन्ज के निकट चिन्हित अर्बन नोड को अन्तिम रूप दिया गया है।  चिन्हित अर्बन नोड का प्रस्ताव षासन को अनुमोदनार्थ पे्रशित किया जायेगा।
6.यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण के जेवर क्षेत्र में टैªफिक जाम की समस्या के निस्तारण हेतु किमी0 36.18 पर अवषेश 02 नग रैम्पस् के निर्माण का निर्णय लिया गया। 
7.प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग में पारदर्षिता एवं सुधारात्मक प्रक्रिया हेतु नौएडा एवं गे्रटर नौएडा प्राधिकरण में प्रचलित कई व्यवस्थाओं को अंगीकृत किया गया। 
8.प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-22 में 07 अवषेश विवजचतपदज वित बवउउमतबपंस नेम  की वाणिज्यिक योजना, संस्थागत एवं औद्योगिक भूखण्डों की योजनाओं का अनुमोदन किया गया। 
9.प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01 जून, 2016 से 30 जून, 2016 की अवधि हेतु बी.एच.एस-07/16 योजना के अंतर्गत सैक्टर -22डी में 29.76 वर्गमी0 के लगभग 268 फ्लैट तथा 54.75 वर्ग मी0 के 91 फ्लैटों की योजना निकाली गई है। 
 
10.विŸाीय वर्श 2016-17 में की जाने वाली यात्राओं के लिये ूीवसमेंसम चतपबम पदकमग में बदलाव के कारण तथा आगरा में पूर्ण किये गये लूप निर्माण लागत के कारण 
 
                   यमुना एक्सपे्रसवे की टोल दरों में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-  
 
 वाहन का प्रकार                वर्श 2015-16 की प्रति                     वर्श 2016-17 के लिये प्रस्तावित
                                     किलोमीटर दरें                                     प्रति किलोमीटर कि दरे 
टू व्हीलर, 3 व्हीलर
एवं रजिस्टर ट्रैक्टर                  1.10                                                   1.25
कार, जीप, वैन या
हल्के मोटर वाहन                    2.20                                                   2.50 
हल्के व्यवसायिक वाहन,
हल्के माल वाहन या मिनी बस      3.45                                                   3.85
  बस या ट्रक                         7.00                                                   7.85
भारी निर्माण कार्य मषीन (एच.सी.एम.) 
भू-गतिमान उपस्कर (ई.एम.ई.) या
 बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.)
(तीन से छह धुरीय)                         10.75                                                                              11.90
विषाल आकार वाहन
(ओवर साईज्ड वेहिकिल)
(सात या अधिक धुरीय)          13.70                                                       15.40
 
 
11.प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना आर.पी.एस.-02/2015 के अंतर्गत आवंटन धनराषि को जमा नहीं करने पर तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये समय विस्तरण में आवंटन धनराषि का भुगतान नहीं किये जाने पर ब्रोषर की षर्तो के क्रम में 46 आवंटनों को निरस्त किया गया है। 
12. जनपद मथुरा में यमुना एक्सपे्रसवे पर बाजना-नौझील रोड पर निर्माणाधीन एक्सिट/एन्ट्री रैम्पस पर देा रैम्पस का पहले से ही जारी है अब भूमि की उपलब्धता के कारण तीसरे रैम्प का निर्माण भी किये जाने का निर्णय लिया गया। 
 
13. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण क्षेत्र में मैट्रो के ंसपहदउमदज की तकनीकी फिजिबलिटी का कार्य को करवाने का निर्णय लिया गया। 
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