यूपी : 8 जून से खुलेंगे माॅल, रेस्टोरेंट एवं धार्मिक स्थल, जारी हुई गाइडलाइंस, मंदिर में मूर्ति को छूना होगा वर्जित, पढें पूरी खबर

Abhishek Sharma

Galgotias Ad

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने को लेकर सराकर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी।

धार्मिक स्थलों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

– धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे।
– धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
– धार्मिक स्थलों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा।
– जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा, उन्हीं को धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– जूते-चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आना होगा या फिर स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए।
– धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनाउंसमेंट करना जरूरी होगा।
– एयर कंडीशनर चलाए जा सकते हैं. लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा।
– मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण नहीं होगा. समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाए जाएंगे।

माॅल, होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

– सीसीटीवी काम करने चाहिए। सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
– जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी।
– किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
– एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।
– होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे।
– फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं।
– बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
– डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वॉलिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.