जन सूचना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, राज्य सूचना आयुक्त रहे मौजूद

Saurabh Kumar / Baidyanath Halder

Greater Noida (07/06/2019) : आज ज़िले में जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमे लगभग 150 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा उन्हें समय से जानकारी देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा की जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाओं को त्वरित गति से देने के लिए जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत सूचना देना जरूरी है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।आज मेरठ और गाजियाबाद के बाद गौतमबुधनगर में कार्यशला का आयोजन किया गया।



मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा की ” एक्ट के तहत सूचना देना जरूरी है यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और आयोग उसपे करवाई करेगा। अभी तक ऐसे ही मामलों में 12,000 अधिकारीयों पे अर्थदंड की कार्यवाई की जा चुकी है । यह भी बताया कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी सूचनाएं 48 घंटे के अंदर देने का प्रावधान है। वहीं,जिन विभागों से अधिक सूचना मांगी जाती है, उनमें नगर निगम विकास प्राधिकरण,आवास विकास परिषद समेत अन्य विभाग शामिल हैं।”

अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50 हज़ार से जयदा आरटीआई लंबित पड़ी हुई है जिसमें आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जन सूचना अधिकारियों को एक्ट के प्रति जिम्मेदार और जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मेरठ में आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद अन्य जिलों व मंडल स्तर पर भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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