एनजीटी के आदेश पर संभागीय परिवहन ने10 हजार 328 वाहनों का पंजीकरण किया निरस्त

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida (22/09/19) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें दस वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के 10 हजार 328 वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। ये सभी वाहन 18 अप्रैल 1998 तक के दो पहिया व चार पहिया वाहनों की श्रेणी में आते हैं।

इन सभी को कई बार नोटिस के जरिये सूचित किया गया। इसके बाद भी वाहन स्वामियों ने पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।  जिसके बाद शनिवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुणेंद्र कुमार पांडेय ने यह कार्रवाई सुनिश्चित की है।



पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में एनसीआर में संचालित होने वाले डीजल-पेट्रोल वाहनों की एक आयु निर्धारित की थी। यह आयु डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष व पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष है। इसके बाद यह वाहन दिल्ली एनसीआर में पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिए गए।

एनजीटी के आदेश के बाद परिवहन विभाग कार्यालय पर लगातार ऐसे वाहनों को सूचीबद्ध करने का काम किया जा रहा था, जो नियमानुसार एनसीआर में संचालित ही नहीं हो सकते हैं। ऐसे में करीब 10328 वाहनों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इन वाहनों के स्वामियों को विभाग से कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन किसी भी वाहन स्वामी ने अपना पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

इसलिए वाहनों का पंजीयन छह माह के लिए पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया। जब इसकी मियाद पूरी हुई और कोई जवाब नहीं दिया गया तो शनिवार को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के तहत दो पहिया व चार पहिया कुल 10,328 वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया। इसमें नोएडा कार्यालय से यूपी 16 सीरीज की सभी वाहन शामिल हैं। जबकि 17 सीरीज गाजियाबाद कार्यालय से संबद्ध है।

*इन सीरीज के नंबरों पर हुई है कार्यवाही*यूपी-14 सी, यूपी-14 ई, यूपी-14 एफ, यूपी 14 जी, यूपी 14 एच, यूपी 14 जे, यूपी 14 के, यूपी 14 एल, यूपी 14 एम, यूपी 14 एन, यूपी 14 पी, यूपी 14 क्यू, यूपी 14 आर, यूपी 14 एस, यूपी 14 टी, यूपी 14 यू, यूपी 14 वी एवं यूपी 16 का निरस्त कर दिया गया है।

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