दिल्ली : 3 महीने की जेल से बचे प्रशांत भूषण, जुर्माना भरने को वकील ने दिया 1 रुपया , पढ़े पूरी खबर

Rohit Sharma

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नई दिल्ली :– सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना केस में दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का जुर्माना भरने का फैसला किया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती थी।
प्रशांत भूषण ने यह जानकारी देते हुए कहा, ”मेरे वकील और वरिष्ठ साथी राजीव धवन ने अवमानना फैसले के तुरंत बाद 1 रुपए का योगदान दिया, जिसे मैंने कृतज्ञता से स्वीकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराये गए कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर आज सजा के रूप में एक रूपए का सांकेतिक जुर्माना किया।
न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट के लिये दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमुर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और तीन साल तक उनके वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा।
पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी बाधित नहीं की जा सकती है लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ दो अपमानजनक ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और कहा था कि इन्हें जनहित में न्यापालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता।
भूषण ने अपने बयान में इन ट्वीट के लिए न्यायालय से क्षमा याचना करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह जिसमे विश्वास करते हैं वही, उन्होंने कहा था।
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