नोएडा के गिझौड गांव के किसानों की मुआवजा बढाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण और सरकार से मांगा जवाब

Ten News Network

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नोएडा के गिझौड गांव में 1990 में हुए भूमि अधिग्रहण मामले में भूस्वामी किसानों ने मुआवजा बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूस्वामी किसानों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व नोएडा अथारिटी को नोटिस जारी किया है।

सरकार और अथारिटी को चार सप्ताह में याचिका का जवाब दाखिल करना है। ये नोटिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी औरर् संजीव खन्ना की पीठ ने किसानों के वकील राजीव शर्मा की दलीलें सुनने के बाद गत शुक्रवार 22 जनवरी को जारी किए।

गिझौड गांव के करीब 90 भूस्वामी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में आठ याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं में किसानों ने नियोजित विकास के लिए 1990 में अधिग्रहित की गई उनकी जमीन का मुआवजा 297 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर 400 रुपये प्रति वर्गगज करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2019 को जमीन का मुआवजा 176 रुपये प्रति वर्गगज से बढ़ाकर 297 रुपये प्रति वर्गगज कर दिया था लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए और मुआवजा बढ़ाने की मांग की हैं।

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