नई दिल्ली :– देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल, दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ही ऑक्सीजन मिला, अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकार लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं, हम सख्त फैसला लेना पर मजबूर ना करें।
जस्टिस शाह ने इस दौरान कहा कि हमने कल ही कहा था कि दिल्ली को अगले आदेश तक हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे।
दरअसल, आज सुबह कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. इसी दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत में दिल्ली का मामला उठा दिया. उन्होंने कहा कि देर रात तक दिल्ली को 527 एमटी ऑक्सीजन मिली, सुबह 8 बजे 89 एमटी ऑक्सीजन मिली. बाकी के दिन में भी 16 एमटी मिलने की संभावना है।
आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कई दिनों से चल रही है, कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन दी जाए. गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को सूचना दी थी कि दिल्ली को 700 एमटी से अधिक ऑक्सीजन दे दी गई है।