यूपी रेरा ने शाहबेरी के 16 बिल्डरों के प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

ABHISHEK SHARMA

Greater Noida : उत्तर प्रदेश रेरा ने 16 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपी रेरा ने इन बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शाहबेरी के 16 बिल्डरों ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया था।

इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया है। इसके अलावा इन बिल्डर्स की इमारतें बगैर नक्शा पास किए बनाई गई हैं।



बता दें कि यूपी रेरा की ओर से 7 दिन में कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आदेश जारी होने से बायर और बिल्डर दोनों को फायदा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में करीब 10 बिल्डर ओसी व सीसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं।
इस प्रक्रिया से करीब 4 हजार होम बायर्स को फायदा होने जा रहा है। बता दें कि प्राधिकरण बकाये की वसूली के बाद ओसी और सीसी जारी करती है। रेरा के आदेश में प्राधिकरण के नो-ड्यूज के लिए उल्लेख नहीं है।
यूपी रेरा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओसी या सीसी के लिए इलेक्ट्रीकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रेक्चरल इंजीनियर सर्टिफिकेट और लिफ्ट इंस्टॉलेशन और सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बता दें कि बिल्डर की ओर से ये सर्टिफिकेट जमा होने के बाद प्राधिकरण को 7 दिन में उस पर निर्णय लेना जरूरी होगा।
*रेरा ने इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया है रद्द*
नागौरी होम्स वरुण यादव, नागौरी होम्स-2 वरुण यादव, नागौरी होम्स-3 वरुण यादव, जेपी हाइट जितेंद्र पाल सिंह, मान रेजिडेंस जसबीर मान, आशियाना होम्स जसबीर मान, फ्रेंड्स एन्क्लेव मेगा रियल इंफ्रा प्रा.लि.,  मान हाइट्स मान प्रोपर्टीज एंड डेवलपर्स प्रा. लि., प्लॉट नंबर 13-14 मेगा रियल इंफ्रा प्रा.लि., बालाजी अपार्टमेंट पंकज जैन, हिमालया रेसीडेंसी फेज-1 राहुल कुमार, श्री श्याम अपार्टमेंट-2 सुरेंद्र सिंह, श्री श्याम अपार्टमेंट सुरेंद्र सिंह, गोल्डन नेस्ट-3 शैलेंद्र कुमार, सारा होम्स-2 फुरकान ब्राइटॉन हाउस नाबिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
रेरा के अधिकारियों का कहना है कि शाहबेरी के पंजीकृत प्रोजेक्टों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रिपोर्ट दे दी है। प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया है। साथ ही प्रोजेक्टों को अवैध बताया है। रिपोर्ट आने के बाद सभी 16 प्रोजेक्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।-
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