गौतमबुद्धनगर में शुरू हुआ ‘वीकेंड लाॅकडाउन’, घर से निकलने से पहले जान लें ये बातें
ABHISHEK SHARMA
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा में शुक्रवार रात को 10 बजे से शुरू हुआ मिनी लॉकडाउन जारी है। यह मिनी लॉकडाउन सोमवार यानी 10 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान दोनों ही जिलों में लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने की पाबंदी रहेगी।
अगर ऐसा हुआ तो नियमों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं, प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र या ड्यूटी पास माना जाएगा और उनके आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
मिनी लॉकडाउन के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान मास्क लगाना होगा और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। 55 घंटे लॉकडाउन के दौरान दोनों जिलों में सभी दफ्तर, बाजार और फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उनके कर्मचारियों-अधिकारियों को पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा।
इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का फैसला लागू नहीं होगा, जबकि इन 55 घंटों में दोनों जिलों में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई घरों से ना निकले इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है।
रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा। ग्रामीण इलाकों के सभी औद्योगिक कारखाने खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, लेकिन शारीरिक दूरी और मास्क का कड़ाई से पालन करना होगा।
रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं चालू रहेंगी और माल गाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लॉकडाउन को दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। हाई-वे के किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।