उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैैंै कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को उत्तर प्रदेश में आगामी 05 जुलाई 2014 से प्रभावी रूप से लागू करने हेतु समस्त औपचारिकतायंे प्राथमिकता से पूर्ण कर ली जायें। उन्हांेने कहा कि अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण जनपद स्तर पर तत्काल कराने हेतु जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित करेेेंगे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न भण्डारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों को किराये पर लिए जाने हेतु किराये के संबंध में वित्त विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन में पंचायतों एवं नगर निकायों की भूमिका का निर्धारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाय। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा भत्ता के प्रावधान के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण व सरेण्डर आदि पर परीक्षण कर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव ,खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जिसमें प्रमुख सचिव पंचायती राज, सचिव वित्त, आयुक्त लखनऊ मण्डल, जिलाधिकारी सीतापुर सहित, बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य आयोग के गठन एवं स्थापना हेतु आवश्यक ड्राफ्ट एवं नियमावली तैयार करने हेतु प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जिसमें प्रमुख सचिव नियोजन तथा न्याय एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अन्तर्गत समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी अनियमितता अथवा दुर्विनियोग की लिखित सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गठित सोशल आडिट एवं सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कराने हेतु विस्तृत ड्राफ्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास एवं खाद्य रसद विभाग द्वारा समन्वित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय गोदामों के निर्माण की योजना पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए संबंधित विभागों के साथ एक अलग बैठक तत्काल आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों के संबंध में नियमावली एवं बजट प्रस्ताव आदि का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कराकर अवगत कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव कुमार मित्तल, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल एवं निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, श्रीमती श्रद्धा मिश्रा सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
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