सभी अभ्यर्थियों एवं मुद्रणालय के स्वामियों का आहवान – जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट ए0वी0 राजामौली

Galgotias Ad

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट ए0वी0 राजामौली ने जनपद गौतमबुद्धनगर से लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 के सभी अभ्यर्थियों एवं मुद्रणालय के स्वामियों का आहवान किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन प्रचार से सम्बन्धित पैम्पलेट, पोस्टर आदि सामग्री के प्रकाषन से पूर्व अभ्यर्थी को परिषिष्ट-क पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत घोषणा करनी होगी जिसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के अलावा उनको जानने वाले अन्य दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी होगे। इसी प्रकार ही लाइसेंष धारक मुद्रणालय के स्वामी द्वारा भी परिषिष्ट-ख में निर्धारित 8 बिन्दुओं पर सूचना देनी अनिवार्य होगी। यदि इसके बिना किसी के द्वारा निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी सामग्री का प्रकाषन किया जाता है तो उसके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 6 माह की सजा एवं 2 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा दोनों का प्राविधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया है कि घोषणा करने वाले अभ्यर्थी/ मुद्रक द्वारा निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी पैम्पलेट, पोस्टर आदि जो सामग्री प्रकाषित करने से पूर्व उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दी जायेगी और वहाॅ से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रचार सामग्री का नियमानुसार प्रकाषन किया जायेगा। श्री राजामौली ने यह भी आहवान किया है कि प्रकाषित सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक/प्रकाषक नाम व पूरा पता लिखा होगा और कितनी संख्या में प्रकाषित की गयी है उसका भी अंकन किया जायेगा। सामग्री के प्रकाषन में किसी धर्म, जाति, वंष, समुदाय भाषा या विरोधी के चरित्र हनन आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। जिला मजिस्टेªट ने सभी अभ्यर्थियों एवं प्रिटिंग पे्रस के स्वामियों को आगाह किया है कि यदि निर्वाचन के दौरान किसी के द्वारा इसका उल्लघंन संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रभाव से दोषी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Comments are closed.