12 लाख सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को बनवाना पड़ेगा लाइसेंस, पढें पूरी खबर

Abhishek Sharma

Noida (09/01/2020) : जिले में अब फल, सब्जी और शराब की बिक्री करने वालों को भी खाद्य औषधि विभाग से फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। उपभोक्ताओं तक गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह नियम बनाया गया है। 12 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन, इससे ज्यादा टर्नओवर वालों को लाइसेंस की सभी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

शुरुआत में विभाग की तरफ से शिविर लगाकर जागरूक किया जाएगा। शिविर में ही कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी।

अभी तक होटल, रेस्टोरेंट समेत मिठाई या खाने-पीने का अन्य सामान बनाने वाले कारोबारियों को ही खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब सब्जी, फल, राशन और शराब विक्रेताओं को भी लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

शासन ने अब अब सब्जी-फल विक्रेता, शराब की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान, राइस मिल, किराना दुकानदार, दलिया फैक्ट्री को भी रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में शामिल किया है। इसके लिए विभाग की ओर से जिले में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर कारोबारी व व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा।

नए प्रावधानों के तहत विभागीय अधिकारी शुरुआत में जागरूकता शिविर लगाएंगे। इसी में कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को यहीं से लाइसेंस भी दिया जाएगा। तय समय के बाद लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

हालांकि कार्रवाई क्या होगी, इस बारे में शासन से निर्देश नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में आदेश मिल सकते हैं।


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