ठेली, रिक्शे पर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए नही है पास की आवश्यकता, डीएम ने दिया आदेश

Galgotias Ad

पूरे देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। इस बीच देश 21 दिन के लॉक डाउन पर चल रहा है। सभी लोगों के घरों से बाहर आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गौतम बुध नगर की बात करें तो वह यहां पर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

इस बीच डीएम गौतम बुध नगर बीएन सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सेक्टरों, गांवों में ठेली या रिक्शे पर सामान बेचने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होगी एवं उनके लिए किसी प्रकार के पास की व्यवस्था नहीं की गई है। ठेली पर रखा सामान ही उनके लिए पास के तौर पर काम करेगा।

बता दें कि जिले में अब तक कोरोना से संक्रमित 14 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। जिसके बाद से यहां पर हड़कंप का माहौल है। 21 दिन के लॉक डाउन में चुनिंदा प्रतिष्ठान ही खुल सकेंगे। जिनके लिए भी डीएम ने जिले में समय निर्धारित किया है।

वहीं ठेली/रिक्शा वालों के लिए डीएम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि घरों से बाहर निकलने के लिए जिला प्रशासन से सभी लोगों को पास बनवाने की आवश्यकता है। लेकिन सेक्टरों गांव में ठेली पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी।

डीएम का कहना है कि उनकी ठेली पर रखा सामान जैसे फल, सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्री ही उनके लिए पास का कार्य करेगा। ऐसे लोगों को पास के लिए ने रोका जाए। वहीं डीएम का कहना है कि जब ठेली वाले लोग सब्जी, फल इत्यादि बेचने आए तो एक-एक करके सभी लोग सामान की खरीदारी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही स्थान पर भीड़ एकत्रित ना हो पाए।

Leave A Reply

Your email address will not be published.