यूपी : दमकल-ऐंबुलेंंस का रास्ता रोकना पडेगा भारी, बिना हेल्मेट के अब लगेगा डबल जुर्माना

Abhishek Sharma

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Noida (17/06/2020) : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब लोगों को यातायात के नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा ऐक्ट में संशोधन करके कुछ और श्रेणियां जुर्माने में जोड़ी गई हैं।

वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी गई है। बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। वहीं इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों में हेल्मेट को लेकर जागरूकता नहीं दिख रही है। इसलिए अब सरकार ने हेल्मेट न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि पहले बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

कई बार लोग फायर बिग्रेड और ऐंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। इमरजेंसी वाहनों को रोके जाने को लेकर भी सरकार ने अब जुर्माने का प्रावधान किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फायर बिग्रेड या ऐंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति से अब सरकार 10000 रुपये का जुर्माना वसूलेगी

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