दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन, मौत के बाद नहीं लिया जाएगा कोरोना सैंपल , पढ़े पूरी खबर
Rohit Sharma
नई दिल्ली :– दिल्ली में अब किसी भी मृत व्यक्ति का कोरोना सैंपल नहीं लिया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेड बॉडी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है ।
जांच के दौरान अगर डॉक्टरों को इस बात का शक होता है कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था तब ऐसी स्थिति में शव को संदिग्ध मानकर कोरोना सस्पेक्ट डेड बॉडी माना जा सकता है।
अगर कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हॉस्पिटल में न होकर कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड टेस्टिंग सेंटर में होती है तो उस व्यक्ति के मृत शरीर को संबंधित अस्पताल को सौंप दिया जाएगा।
ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के शरीर को अस्पताल और वहां से शवदाह केंद्र तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट की ओर से की जाएगी। अगर कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत घर में ही हो जाती है तो परिवार वाले इसकी जानकारी तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे।
संक्रमित मृतक के परिवार को खुद कुछ नहीं करना होगा. जिला मजिस्ट्रेट ही नजदीकी अस्पताल को सूचित करेंगे और आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। अगर कोई शख्स लावारिस मृत पाया जाता है और वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उसके अंतिम कर्म की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की होगी ।