गौतमबुद्धनगर : किसी कंपनी में कोरोना मरीज पाया जाता है तो करना होगा यह काम, डीएम ने जारी की गाइडलाइन*
Abhishek Sharma
गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एल वाई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच संचालित किए जा रहे कार्यालय परिसर, औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक परिसरों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है।
डीएम के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कई कंपनियों में काम शुरू किया गया है। संभव है कि किसी कंपनी में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आए। ऐसे में कंपनी प्रधंबन को मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
डीएम के मुताबिक, अगर किसी कंपनी का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो कंपनी प्रबंधन को तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। संक्रमण संभावित कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। संभावित लोगों की स्क्रीनिंग या कोरोना की जांच कराए जाएगी।
वहीं, जिस कंपनी में कोरोना संक्रमित कर्मचारी पाए जाएंगे उसे सील कर दिया जाएगा। कंपनी तभी खोली जाएगी जब जिला प्रशासन प्रेमिसेस फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। कंपनी को एक हलफनामा देकर यह बताना होगा कि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए क्या जरुरी कदम उठाए गए हैं।
दरअसल, अभी हाल में ही ग्रेटर नोएडा में दो निजी कंपनियों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा नोएडा के एक टीवी न्यूज चैनल के भी कुछ कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए थे। इन सभी को देखते हुए डीएम ने यह गाइडलाइन जारी की है।