ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने त्योहारों पर 25 हजार लोगो को दिया जोर का झटका

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida (06/10/19) : ग्रेटर नोएडा के कम से कम 25 हजार लोगों को दिवाली से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 20 साल पहले खरीदे गए प्लॉट के लिए अतिरिक्त रकम जमा करने के लिए कहा है।

29 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में प्राधिकरण ने कहा है कि किसानों को अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद, प्राधिकरण 1,287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लोगों से अधिक पैसा वसूलेगा। इस रकम पर 1 मई से अब तक का 11 फीसदी ब्याज भी देना होगा। इस तरह 200 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट के लिए 4,29,766 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

किसानों को हाई कोर्ट के आदेश पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के एवज में प्राधिकरण शहर के विभिन्न सेक्टरों में रहने वाले लोगों से 1287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली करेगी। इस रकम पर 1 मई 2013 से लेकर अब तक का 11 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह रकम तीन-तीन माह के अंतराल पर 4 किस्तों में देनी होगी। पहली किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करानी है।



ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए शहरवासियों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 39 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने वर्ष 2011 में किसानों की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत आबादी के विकसित प्लॉट देने के आदेश प्राधिकरण को दिए थे।

प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतिरिक्त मुआवजा किसानों को बांट दिया था। प्राधिकरण अब अतिरिक्त मुआवजे का पैसा आवंटियों से वसूलने जा रही है। प्राधिकरण का तर्क है कि ये ऐसे सेक्टरों के आवंटी हैं जो कोर्ट जाने वाले 39 गांवों के किसानों की जमीन पर बसे हैं। प्राधिकरण अतिरिक्त मुआवजे की रकम वसूलने के लिए बिल्डर, इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों के आवंटियों को भी नोटिस भेज रही है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब आवासीय सेक्टरों के आवंटियों से भी वसूली करेगा।  शहर के करीब 50 आवासीय सेक्टरों में लगभग 25 हजार आवंटियों से 1287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ एक्सट्रा वसूला जाएगा। ब्याज की गणना 1 मई 2013 से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर 200 वर्ग मीटर के प्लॉट के आवंटी को ब्याज सहित 4 लाख 29 हजार 766 रुपये देने होंगे। इससे अधिक साइज के प्लॉट पर बने मकान मालिकों को अधिक और छोटे साइज के मकान वालों को उसी अनुपात में कम पैसा देना होगा।

यह रकम तीन-तीन माह के अंतराल पर 4 किस्तों में देनी होगी। 200 वर्ग मीटर एरिया वाले आवंटियों को पहली किस्त के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को 1 लाख 7 हजार 422 रुपये देने होंगे। दूसरी किस्त 31 जनवरी 2020, तीसरी किस्त 30 अप्रैल 2020 और चौथी किस्त 31 जुलाई 2020 में देनी है। तय तिथि से देरी करने पर अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

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