ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ने शुरू की ऑक्सीजन रिफिलिंग की व्यवस्था, इन सेंटरों से रिफिल करा सकेंगे निवासी

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शहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुविधा के लिये आक्सीजन गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु डिस्ट्रीब्यूशन/कलेक्शन सेन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है | उक्त के क्रम में एक डिस्ट्रीब्यूशन/कलेक्शन सेन्टर ग्रेटर नौएडा ईस्ट क्षेत्र में तथा दूसरा ग्रेटर नौएडा वेस्ट क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

उपरोक्त दोनो डिस्ट्रीब्यूशन/कलेक्शन सेण्टर दिनांक 08.05.2021 से क्रियाशील कर दिये गये है।

  • ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सेन्टर पर 4-4 काउन्टर आक्सीजन गैस सिलेण्डरों की रिफिलिंग हेतु स्थापित किये गये है।
  • प्रत्येक सेण्टर पर कोविड प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  • सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रिफिलिंग हेतु जमा कराने वाले आक्सीजन गैस सिलेण्डर पर अपना नाम, पता, विवरण एवं मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा ।
  • ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा मारूती कारबोनिक्स, ग्रेटर नौएडा से अपने आक्सीजन गैस सिलेण्डरों की रिफिलिंग करायी जायेगी।

आक्सीजन गैस सिलेण्डरो की रिफिलिंग हेतु सम्बन्धित द्वारा निम्नलिखित दस्तावजे उपलब्ध कराने होंगे:

  • आधार कार्ड की छायाप्रति
  • डाक्टर द्वारा जारी दवाई का पर्चा/प्रिसक्रिप्शन
  • आक्सीजन सेचुरेशन लेवेल रिपोर्ट
  • कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

आक्सीजन गैस सिलेण्डर रजिस्ट्रेशन एवं आपूर्ति की अवधि:

  • आक्सीजन गैस सिलेण्डर रजिस्ट्रेशन एवं सिलेण्डर जमा करने की अवधि दिनांक 08.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगी तथा दिनांक 09.05.2021 से उक्त सुविधा प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उक्त सुविधा सप्ताह के सातो दिन उपलब्ध रहेगी।
  • आक्सीजन गैस सिलेण्डरो की रिफिलिंग हेतु जमा आक्सीजन गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति 48 घंटे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।
  • आक्सीजन गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग के उपरान्त आपूर्ति हेतु सम्बन्धित व्यक्ति को प्राधिकरण के हेल्पलाईन सेन्टर/बेवसाईट/प्राधिकरण के सोशल मीडिया-ट्वीटर, फेसबुक आदि के माध्यम से अवगत/सूचित कर दिया जायेगा।

आक्सीजन गैस सिलेण्डरो की आपूर्ति हेतु परिवहन एव समस्त अनुमन्य शुल्क सहित निर्धारित शुल्क:

  • डी-टाईप (बडे) आक्सीजन गैस सिलेण्डर हेतु अधिकतम अनुमन्य रूपये 500/- प्रति सिेलेण्डर
  • डी-टाईप (छोटे) आक्सीजन गैस सिलेण्डर हेतु अधिकतम अनुमन्य रूपये 200/- प्रति सिेलेण्डर
  • उक्त के विषय में अधिक जानकारी/सहायता हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण कार्यालय में स्थापित हेल्पलाईन सेन्टर मे दूरभाष संख्या-0120-2336046,47,48 एव 49 तथाWhatsApp number 8800203912 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
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