ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर 25 लाख का जुर्माना

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida (06/10/19) : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कार्रवाई होने के बाद भी बिल्डर प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे ही पांच बिल्डरों पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी)  ने कार्रवाई कर 25 लाख रुपये (प्रत्येक पर 5-5 लाख) का जुर्माना लगाया है। इनमें दो बिल्डरों पर पिछले माह भी जुर्माना लगाया गया था।

यूपीपीसीबी की टीम ने सेक्टर 16-बी स्थित आरजी लग्जरी होम्स की साइट का निरीक्षण किया। यहां ट्रेक्टर-ट्रॉली से मिट्टी बाहर ले जाई जा रही थी। ट्रॉली की मिट्टी को किसी कपड़े या तिरपाल से ढका नहीं गया था। साथ ही मानकों के अनुसार ट्रॉली में मिट्टी ज्यादा भरी थी। जो सड़क पर गिर रही थी। वहां पानी का छिड़काव भी नहीं मिला। वाहनों के आने-जाने से धूल उड़ रही थी।



उसी दिन यूपीपीसीबी की टीम ने सेेक्टर-16 बी स्थित महागुन मॉल की साइट का निरीक्षण किया। मॉल के पिछले हिस्से में ग्रीन चादर का प्रयोग नहीं मिला। बिल्डर ने केवल प्रोजेक्ट के सामने वाले हिस्से में चादर लगा रखी थी। प्रोजेक्ट के बाहर रोड पर मिट्टी के ढेर दिखा। वाहनों के आवागमन से मिट्टी उड़ रही थी। वहां पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा था।

अधिकारीयों का कहना है कि यूपीपीसीबी की टीम ने सेक्टर- 4 की रीगल इम्पोरिया बिल्डर के बाउलवार्ड वॉक, एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम प्रोमटर के गैलेक्सी डायमंड प्लाजा और गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। इन तीनों प्रोजेक्ट के बाहर निर्माण सामग्री पड़ी थी। उसको ढका नहीं गया था। वाहनों के आने-जाने से धूल उड़ रही थी। पानी की छिड़काव भी नहीं मिला।

तीनों जगह बाउंड्रीवॉल, ग्रीनशेड और विंड स्क्रीन का प्रयोग नहीं मिला है। पांचों बिल्डरों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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