नोएडा : निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को 12वें मामले में भी कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

Ten News Network

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गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में 319 दिन की सुनवाई के बाद युवती से दुष्कर्म और हत्या से जुड़े 12वें केस में दोषी करार दिए गए नौकर सुरेंद्र कोली को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद वापस जेल ले जाते समय सुरेंद्र कोली ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि मेरे नसीब में फांसी ही है।

विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में सुबह 11 बजे डासना जेल से सुरेद्र कोली को पेश किया गया। सजा पर बहस के बाद विशेष अदालत ने युवती को अगवा कर दरिंदगी और हत्या के मामले में दोषसिद्ध सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया था। शनिवार को विशेष अदालत ने सजा के बिंदु पर कोली के किए कुकृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है।

शर्मा ने बताया कि कोली पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है। निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज हैं। विशेष अदालत से इसमें 12 मामले में फैसला सुनाया गया है। सभी मामलों में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।

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