Budget 2017: टैक्स में किसको किया मिला।

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Budget 2017: टैक्स में किसको किया मिला।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार बजट स्लैब में बदलाव की घोषणा की। जेटली ने कहा कि भारत में टैक्स से आने वाली आय काफी कम है। हम टैक्स रेट को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 लाख की आय तक अब टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब आधा टैक्स देना पडेगा। 60 से 80 और 80 साल से ज्यादा उम्र वालों पर टैक्स नहीं। 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा। 50 लाख से एक करोड़ तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया जाएगा। 50 लाख आय वाले व्यवसायियों को अग्रिम कर भुगतान एक किस्त में करने का मौका दिया गया। एक करोड से अधिक आय वाले लोगों पर 15 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा। 50 करोड तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव, पहले यह 30 फीसदी था। बीमा एजेंटों की आय को 5 फीसदी टीडीएस कटौती से मुक्त किया, हालांकि आय कर योग्य नहीं होने पर ही मिलेगा फायदा। अरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपने दानदाताओं से 2000 रुपये से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगी: वित्त मंत्री। जिन दाताओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार या इससे अधिक कैश में दान दिया है उनकी सूची बनाने की जरूरत।

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