गौतम बुध नगर पुलिस-प्रशासन की बदमाशों पर ऐतिहासिक कार्यवाही, 128 बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

Abhishek Sharma / Baidyanath Halder

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Greater Noida (30/12/2019) : जिला प्रशासन गौतम बुध नगर और पुलिस ने आज संयुक्त रूप से अपराध कर रहे बड़े-बड़े बदमाशों पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सुंदर भाटी पुत्र हुकम सिंह निवासी घंघोला, अनिल दुजाना पुत्र चतरु निवासी दुजाना, रणदीप भाटी पुत्र स्वर्गीय महेंद्र भाटी गांव रिठौरी तीनों संगठित रूप से जिले में गिरोह चला रहे हैं।

जेल में रहकर पूरे गैंग की देखरेख की जा रही है। बाहर रहकर गिरोह के सदस्य सरगनाओं के इशारे पर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। जिला प्रशासन व एसएसपी गौतम बुध नगर ने मिलकर ऐसे लोगों की कमर तोड़ दी है। दरअसल तीनों गिरोहों के 128 लोगों पर डीएम ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है।

जिलाधिकारी गौतम बुध नगर बीएन सिंह ने बताया कि तीनों बदमाश हिस्ट्रीशीटर भी हैं। पेशी के दौरान लोगों से मिलकर, जिला कारागार में मिलने आने वाले लोगों को निर्देश देकर या जेल में नियुक्त बंदी रक्षकों आदि की सांठगांठ से अपने गैंग का संचालन कर रहे हैं। इनके ऊपर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। जन सामान्य की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

यह गिरोह औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से धन की उगाही करते हैं। इतना ही नहीं आमजन की हत्या कर लोगों में भय फैलाने की कोशिश करते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट, पानी, स्क्रैप बिल्डिंग मैटेरियल आदि की सप्लाई अपने लोगों को दिलाने के लिए यह गिरोह अन्य लोगों में भय व्याप्त करते हैं। पार्किंग ठेकेदारों से अवैध रूप से वसूली मुकदमा लिखवाने से रोकने के लिए गवाहों को डराना धमकाना, ठेकेदारों से वसूली करना, होर्डिंग का ठेका अपने लोगों को दिलवा कर उनसे वसूली करना इन गिरोहों का प्रमुख काम है।

सुंदर भाटी समेत 54 सदस्यों पर गैंगस्टर इसके अलावा रणदीप भाटी गिरोह के सरगना समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर वहीं अनिल दुजाना समेत गिरोह के 33 सदस्यों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि जिले में किसी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन का आदेश है कि जिले में अपराधी दौड़ता दिखाई पड़ना चाहिए। जिस पर पुलिस प्रशासन मिलकर लगातार कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों को भविष्य में भी इसी प्रकार से गैंगस्टर के अंतर्गत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

वहीं एसएसपी ने बताया कि अब पुलिस प्रशासन मिलकर गैंग के सदस्यों द्वारा अपराध कर अर्जित संपत्ति का गैंगस्टर अधिनियम की धारा के तहत कुर्की की जाएगी। वही जिन लोगों पर यह कार्रवाई की गई है, पुलिस ने सभी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी है।

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