पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर होगी कड़ी कार् रवाई।

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पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई।

एक्साइज डिपार्टमेंट को मनीष सिसोदिया ने दिए आदेश।

खुले में शराब पीते पाये जाने पर लगेगा 5 हज़ार जुर्माना।

शराब पीकर उपद्रव मचाने पर 10 हज़ार जुर्माना और 3 महीने जेल

असामाजिक तत्वों के खुले में ठेके के आसपास शराब पीते पाये जाने पर 50 हज़ार जुर्माना और 6 महीने की जेल।

एक्साइज एक्ट 2009 के सेक्शन 40 के तहत कर्रवाई के आदेश।

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