बैंकों में आज सिर्फ बुजुर्गों की एंट्री, RBI ने कहा- आपके एकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ तो खैर नहीं

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बैंकों में आज सिर्फ बुजुर्गों की एंट्री, RBI ने कहा- आपके एकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ तो खैर नहीं

शनिवार को बैंकों में पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं बदले जाएंगे. इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि शनिवार को केवल बुजुर्ग बैंक में आकर पुराने नोट बदल सकेंगे, यानी बुजुर्गों के लिए बैंक आज खुले रहेंगे और बाकी लोगों के लिए बंद.m
वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने ‘आज तक’ से खास बातचीत में कहा कि शनिवार को केवल बुजुर्ग ही बैंक में लेन-देन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अब सोमवार से फिर सभी लोग बैंक में पुराने नोट बदल पाएंगे.
दरअसल पिछले दिनों बुजुर्गों को लाइन में खड़े होने को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लंबी लाइनें होने की वजह से बुजुर्गों को नोट बदलने में दिक्कतें आ रही थी. हालांकि सरकार ने बैंकों को सीनियर सिटीजंस के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था कराने का आदेश दिया था.

Banks tomorrow won’t be doing exchange of notes at bank branches, only senior citizen can exchange their notes: Rajiv Rishi, Chairman IBA pic.twitter.com/FHMY3wwgDm
— ANI (@ANI_news) November 18, 2016

काले धन को किसी अन्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा करने पर उस बैंक धारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसके अकाउंट में पैसे जमा किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने इस बाबत सख्त निर्देश जारी किया है.
बैंक अकाउंट होल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. आयकर अधिनियम के तहत अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनु‍मति देने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्‍त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें.
सरकार ने पहले इस आशय की घोषणा की थी कि कारीगरों, कामगारों, गृहणियों इत्‍यादि द्वारा बैंकों में जमा की जाने वाली छोटी राशियों पर आयकर विभाग वर्तमान आयकर छूट सीमा के 2.5 लाख रुपये रहने के तथ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए कोई भी सवाल नहीं करेगा.
इस बीच, ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ लोग अपने काले धन को नये नोटों में बदलने के लिए अन्‍य व्‍यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन खाता धारकों को इनाम भी दिया जा रहा है जो अपने खातों के इस्‍तेमाल की अनुमति देने पर सहमत हो जाते हैं. इस तरह की गतिविधि जन धन खातों में भी होने की सूचना मिली है.
यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि यदि यह बात साबित हो जाती है कि किसी बैंक खाते में जमा किया गया पैसा खाताधारक के बजाय किसी और व्‍यक्ति का है तो इस तरह की कर चोरी पर आयकर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यही नहीं, जो व्‍यक्ति इस उद्देश्‍य के लिए अपने खाते के दुरुपयोग की अनुमति देगा उस पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. हालांकि, अपनी ही नकद बचत राशि को बैंक खाते में जमा करने वाले व्‍यक्तियों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा

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